Government Rani Durgawati College

Wadrafnagar, Dist.- Balrampur, India, 497225

Registered Under Section 2(F) of the U.G.C Act. 1956 ( Established in Year 1989 )

Accredited By: NAAC AISHE CODE: C-21794 UGC CODE: 202067

Admission Procedure

सामान्य नियम:

 

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येकविद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश पालन करना होगा । इंका पालन न करनेपर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

 

1. विद्यार्थी शालीनवेषभूषा में महाविद्यालय में आएगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेषभूषा उत्तेजक नहींहोनी चाहिए।

2. प्रत्येकविद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही, महाविद्यालय द्वाराआयोजित पाठ्येतर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

3. महाविद्यालय परिसरमें वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेयअस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

4. प्रत्येकविद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता से व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय कीसीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।

6. महाविद्यालय मेंइधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें करना सख्त मना है। विद्यार्थीके असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही कीजायेगी।

7. विद्यार्थी अपनीमांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगतराजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवासमाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

8. महाविद्यालय परिसरमें मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

 

 

अध्ययन संबंधी नियम :

 

1. प्रत्येक विषय मेंविद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./ एन.एस.एस में भी लागूहोगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। 

2. अध्ययन से संबन्धितकिसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्णढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा। 

3. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं यावाचनालय में पंखे, लाइट, फ़र्निचर, इलैक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा वदंडित किया जायेगा।

 

 

परीक्षा संबंधी नियम :

 

1. विद्यार्थी को सत्रके दौरान होने वाले सभी ईकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओंमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। 

2. अस्वस्थतावश आंतरिकपरीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक सेमेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत ही परीक्षा देगा। 

3. परीक्षा में किसीप्रकार के अनुचित लाभ होने लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीरदुराचरण माना जायेगा।

 

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र : 

 

1. यदि छात्र किसीअनैतिकता मूलक गंभीर अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दियाजायेगा। 

2. यदि छात्र रैगिंगमें लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़णा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंगकिया जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच       साल तक कारावास की सजा या पाँच हज़ार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडितकिया जा सकता है।

 

रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध:

 

 महाविद्यालय परिसरएवं छात्रावास में रैगिंग घृणित एवं अमानवीय कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध है । रैगिंगमें लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजायेगी । इसके अंर्तगत अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी जुर्माना या दोनों तथामहाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगायीजायेगी । माननीय सुप्रीम कोर्ट व यू0जी0सी0 नियमों के परिपालन में प्रत्येकअध्ययनरत छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश के समय एंटी रैगिंग शपथ पत्रदेना होगा । इस शपथ पत्र का प्रारूप व शपथ पत्र भरने का तरीका निम्न दो वेव साइटोंसे डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है ।



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Govt. Rani Durgawati College WadrafNagar Balrampur , 497225 Chhattisgarh.
8435713808
ranidurgawati001@gmail.com
10.30 a.m. - 5.30 p.m.

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